31 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे Online लेनदेन! आज ही निपटा लें ये काम – online payment transaction will be block if not linked pan to aadhaar

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नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की डेडलाइट तय की गई है। इसके बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। बता दें कि अगर पैन कार्ड अमान्य हो जाता है, तो बैंकिंग लेनदेन करने में दिक्कत आ सकती है। वाजिब है कि 50,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। अगर आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाता है, तो 31 मार्च के बाद 50 हजार रुपये से ज्याया का लेनदेन प्रभावित हो सकता है। इसलिए यूजर्स को 31 मार्च 2023 से पहले ही पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए।

देना होगा 1000 रुपये जुर्माना
अगर आप 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन इसके बाद आपके पैन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

कैसे पता लगाएं पैन आधार से है लिंक

  • सबसे पहले https://uidai.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद Aadhaar Services मेन्यू के Aadhaar Linking Status पर विजिट करें।
  • फिर 12 डिजिट आधार नंबर और Get Status बटन पर टैप करें।
  • फिर पैन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • इसके बाद Get Linking Status पर क्लिक करें।
  • इस तरह पता लगाया जा सकता है पैन आधार से लिंक है या नहीं।

कैसे पैन को आधार से करें लिंक

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर क्लिक करें।
  • इसके बाद लेफ्ट साइट के क्विक लिंक्स पर क्लिक करें।
  • फिर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जहां पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके नीचे राइट साइड वैलिडेट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर नाम, जन्मतिथि और एड्रेस का वेरिफिकेशन होगा।
  • फिर ओटीपी वेरिफिकेशन से पैन से आधार लिंक हो जाएगा।



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